पराली (नरवाई) जलाने पर दो किसानों पर अर्थदण्ड अधिरोपित

देवास। पर्यावरण संरक्षण एवं आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता द्वारा जिले में पराली (नरवाई) जलाना प्रतिबंधित किया गया है। तहसीलदार सतवास ने दो किसानों द्वारा बिना सूचना एवं बिना अनुमति के पराली (नरवाई) जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 1000-2000 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। तहसीलदार सतवास ने बताया कि ग्राम मोहाई जागीर के कृषक गोविंद पिता बाबुलाल महाजन एवं ग्राम गजाखेड़ी के कृषक दिनेश पिता शंकरलाल द्वारा अपनी कृषि भूमि पर आग लगाकर पराली (नरवाई) जलाई गई। पराली (नरवाई) जलाने पर उक्त दोनों कृषकों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में शासन द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। कृषक गोविंद महाजन पर 01 हजार रुपए तथा कृषक दिनेश पिता शंकरलाल पर 2 हजार रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

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