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Thursday, 22 October 2026
देवास

ट्रैफिक जवान के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी सजा

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देवास। न्यायालय ने ट्रैफिक जवान के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार करने वाले आरोपी को सजा सुनाई है। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि फरियादी दिलावर सिंह एवं एन.सी.ओ. कमलचंद की दिनांक 26.05.16 को यातायात व्यवस्था हेतु ड्यूटी लाल गेट के सामने स्टेशन रोड चौराहा देवास पर लगी थी। लगभग 11.45 बजे दिन के समय वह अपनी ड्यूटी पर था, उस समय ट्रैफिक इंदौर तरफ वाला निकल रहा था तभी स्टेशन रोड तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया व ट्रैफिक के बीच में घुस गया तथा बीच रोड पर आ गया जिससे ट्रैफिक जाम हो गया फरियादी व कमलचंद ने उससे मोटरसाइकिल पीछे हटाने को कहा तो उसने नहीं हटायी व और वह अश्लील गालियॉ देते हुए बोला कि जगह नहीं है वह नहीं हटायेगा तथा अश्लील गालियॉ दी जो सुनने में उसे बुरी लगी। ट्रैफिक चालू करने के लिए उसने उसे हटाना चाहा तो उसके साथ झुमा झटकी कर वर्दी की कालर पकड ली और उसके साथ थप्पड़ मुक्की की जिससे उसे हाथ में चोटें आयी तथा उसके शासकीय कार्य में बाधा पहुॅचायी। फरियादी ने वायर लेस सेट से काल किया तो मौके पर चीता पार्टी के प्रधान आरक्षक संजय मंडलोई, आरक्षक अशोक आ गये। उन्होंने आरोपी को पकड़ा तो आरोपी ने आरक्षक अशोक के साथ भी झुमा-झटकी तथा मारपीट की जिससे उनको भी चोंटें आयी। नाम पता पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम रोहित पिता सुनील रघुवंशी बताया। अभियुक्त को मय मोटरसाइकिल के थाना लाकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आवष्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (समक्ष: श्री षिव कुमार कौषल) जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी रोहित पिता सुनील को भा.दं.सं. की धारा 332 में दोषी पाते हुये 01 वर्ष के सश्रम कारावास से तथा 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्री रईस शेख, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया एवं उक्त प्रकरण में आरक्षक यषवंत धानुक एवं आरक्षक गोकुल भाटी का विषेष सहयोग रहा।

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