दुष्कर्म का मामला….   बयान से मुकरना महिला अधिकारी को महंगा पड़ा

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अनोखा तीर, हरदा। दुष्कर्म के मामले में बयान मुकरने वाली पीड़िता के विरुद्ध विशेष न्यायालय ने सख्त रूख इख्तियार किया है। वहीं मामले को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पीड़िता के खिलाफ परिवाद भिजवाया है। इसी के साथ पीड़िता के विरुद्ध कार्यवाही का संकेत मिला है। विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया कि मामला वर्ष 2014 का है। उस समय पीड़िता ने शराब दुकान के निखिल सोनी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया था। लेकिन आगे चलकर पीड़िता अपने बयान से पलट गई । जिसके चलते आरोपी निखिल सोनी दोषमुक्त हो गया। उस समय तत्कालीन विशेष न्यायाधीश ने बयान बदलने वाली पीड़िता जो कि शासकीय अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही कर आरोपी बनाने का आदेश दिया था और अभियोजन को पाबंद किया था कि पीड़िता की प्रथम सूचना रिपोर्ट, पुलिस कथन,164 द.प्र.स. के तहत न्यायालय में दिया गया बयान और बाद में न्यायालय में बदले हुए बयान की सत्य प्रतिलिपि पेश करने का आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक श्री बामने ने 18 अप्रैल को सभी दस्तावेज की नकल पेश की। जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश ने परिवाद दायर कर उक्त महिला अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का निर्देश दिया है।

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