Skip to content
Wednesday, 21 October 2026
जिला

उज्जैन कलेक्टर ने निजी स्कूल संचालकों पर कसी नकेल

1 min read
Text Size:

उज्जैन। जिले के स्कूल संचालक, प्राचार्य अब छात्रों को किसी एक दुकान या विक्रेता से पुस्तकें, कापियां, यूनिफार्म, जूते, टाई आदि खरीदने के लिये मजबूर नहीं कर सकेंगे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144(1)(2) के तहत स्कूल संचालकों, प्रकाशकों एवं विक्रेताओं के एकाधिकार को खत्म करने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने की शिकायत करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं । हेल्पलाइन नंबर 0734 251 3512 पर कार्यालय समय में इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।एडीएम अनुकूल जैन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था, आयोजक के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा-188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। आदेशों की अवहेलना किये जाने पर शाला के प्राचार्य, संचालक के साथ ही शाला प्रबंधन बोर्ड के सभी संचालक भी दोषी माने जायेंगे।

558 Views
What do you think?

Leave a Reply