मुंबई की सड़क कंपनी पर 15 गुना जुर्माना

WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.24.35 PM

 

अनोखा तीर, खंडवा। इंदौर इच्छापुर सड़क निर्माण में हर तरह से नियमों को अंगूठा दिखाया जा रहा है। धनगांव से बोरगांव बुजुर्ग तक 58 किमी हाइवे निर्माण कंपनी पर अब 15 गुना जुर्माना ठोका है। पहले खनिज विभाग ने इस पर प्रकरण बनाया था, जिससे कंपनी ने लाइट में लिया। अब अपने रसूख के बल पर भी 15 गुना जुर्माना भरने को भी तैयार नजर नहीं आ रही है। चर्चा है कि कंपनी ने मर्जी के मुताबिक खनन भी कर दिया। पहाड़ियों को काटकर गिट्टी बनाने बनाने की पोर्टेबल मशीनें तक लगा दी। ज्यादा जगह के पेड़ भी उखाड़ दिए। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें सिर्फ सड़क बनाना है। बाकी सब कंपनी के बड़े लोग निपट लेंगे। कंपनी मुंबई अंधेरी की है, इसीलिए संबंधित अफसरों से भी नहीं चमकती। सीधे सड़क बनाने वाले केंद्रीय मंत्रालय की धोस देती है। घटनाक्रम के बारे में बताया जा रहा है कि हाइवे बनाने वाली कंपनी ने धनगांव के पास बिना अनुमति अवैध खुदाई की। इसकी शिकायत मिलने पर खनिज विभाग ने प्रकरण बनाया था। मामले की सुनवाई के बाद एडीएम ने निर्माण कंपनी पर खोदी गई अवैध मुरम की रॉयल्टी का 15 गुना जुर्माना लगाया। एडीएम कोर्ट ने मेसर्स जीएचवी प्रालि अंधेरी मुंबई महाराष्ट्र पर 1 करोड़ 53 लाख 97 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों की शिकायत पर 13 नवंबर 2022 को खनिज विभाग ने मेसर्स जीएचवी प्रा.लि. के खिलाफ अवैध खनन का प्रकरण बनाया था। प्रकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। उक्त कंपनी ने अवैध खनिज मुरम मात्रा 10265 घनमीटर की देय रायल्टी 5 लाख 13250 रुपए का 15 गुना 76 लाख 98 हजार 750 रुपए एवं पर्यावरण क्षति की राशि रायल्टी का 15 गुना 76 लाख 98 हजार 750 रुपए का जुर्माना लगाया है। 7 मार्च 2023 को जारी आदेश में खनिज अधिकारी को आरोपी कंपनी से जुर्माना की राशि चालान से जमा कराएं।

170 Views

Leave a Reply

error: Content is protected !!