अनोखा तीर, हरदा। जिले में अन्य राज्यों से आए हार्वेस्टर एवं स्ट्रारीपर संचालकों को जिले में तय अवधि तक कार्य हेतु आरटीओ के टैक्स जमा कराकर रसीद प्राप्त करना होगा। ऐसे सभी हार्वेस्टर एवं स्ट्रारीपर संचालको को निर्देशित किया है कि 3 दिवस में जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में सभी वैध दस्तावेज, पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस आदि के साथ उपस्थित होकर रसीद प्राप्त करना होगा। ऐसा न किए जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर वाहन जप्त किया जा सकेगा। यह जानकारी जिला किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक केपीएस चंद्रावत ने दी।
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