कलेक्‍टर ने जिले को “जल अभावग्रस्त क्षेत्र’’ घोषित कर नलकूप खनन किया प्रतिबंधित

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आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही

कृषि विभाग द्वारा संचालित राज्य पोषित नलकूप योजना में किए जाने वाले नलकूप प्रतिबंध से रहेंगे मुक्त

देवास, कलेक्‍टर ऋषव गुप्‍ता ने देवास जिले में भूमिगत जलस्‍तर में लगातार कमी होने एवं आगामी ग्रीष्‍म ऋतु में और अधिक पेयजल की कमी व लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए मध्‍य प्रदेश जल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा-3 के तहत सम्‍पूर्ण देवास जिले को “जल अभावग्रस्त क्षेत्र’’ घोषित कर नलकूप खनन प्रतिबंधित किया है। यह आदेश 30 जून 2023 तक अथवा वर्षा में विलंब हुआ तो वर्षा प्रारंभ होने तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर अर्थदंड की कार्यवाही की जायेगी।

जल अभाव ग्रस्‍त क्षेत्र घोषित होने के कारण जिले के समस्त सार्वजनिक पेयजल स्त्रोतों से कोई भी व्यक्ति सिंचाई, औद्योगिक प्रयोजन, किसी अन्य प्रयोजन के लिए जल का उपयोग बिना अनुमति नहीं करेगे। नलकूप खनन एवं निजी नल कनेक्शन का कार्य बिना अनुमति नहीं किए जाए। विशेष परिस्थितियों में निजी नलकूप खनन एवं निजी नल कनेक्शन की विधिवत अनुमति के लिए आवेदन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व को निर्धारित प्रारूप में मय चालान फीस बैंक में जमा कर प्रस्तुत किए जाएंगे।  किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत संचालित राज्य पोषित नलकूप योजना अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

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