बोर्ड परिक्षाओं को लेकर धारा-144 लागू, कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

देवास। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश के आदेशानुसार विभिन्न कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इन परीक्षाओं के संचालन में कानून व्यवस्थाएं बनाएं रखने, परीक्षा की पवित्रता और विश्वसनीयता सुनिश्चित कराने के लिए कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्क आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर ने आदेश जारी किए कि कोई भी व्यक्ति, समूह, परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में कोई अनाधिकृत या अवांछनीय व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा और न घूमेगा। कोई भी व्यक्ति परिधि या कही भी परीक्षा में नकल कराने की दृष्टि से किसी भी प्रकार के कागज या अन्य वस्तुओं का वितरण या प्रचार प्रसार नहीं करेगा और न ही इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, मोबाइल, कम्प्यूटर या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से कोई मैसेज प्रसारित करेगा। सार्वजनिक रूप से ध्वनि विस्तार यंत्र, माइक, चोंगा का उपयोग नहीं करेगा। परीक्षा से संबंधित कर्मियों के साथ बहस या परीक्षा विरोधी वार्तालाप या डराने धमकाने अथवा रोकने का कार्य व प्रयास नहीं करेगा। परीक्षा क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों का समूह एक ही समय में एक ही स्थान पर एकत्रित नहीं होगा। जारी आदेश में उल्लेख है कि परीक्षा केंद्र के निकटस्थ स्थित कोई भी अस्त्र शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, तलवार, चाकू या अन्य धारदार हथियार न तो साथ लेकर चलेगा और न उसका उपयोग करेगा। परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई तत्काल की जाना है और आम जनता को इसकी सूचना देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। अत: दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत दंड का भागीदार होगा। यह आदेश जारी समस्त परीक्षाएं समाप्त होने तक समस्त परीक्षा केंद्रों के लिए प्रभावशील रहेगा।

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