पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.24.35 PM

खंडवा। दराती से पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया। अपर सत्र न्यायाधीश हरसूद ने संजय पिता करणसिंह लोवंशी फेफरी सरकार को यह सजा सुनाई।
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा का पति से झगड़ा हो गया था। गांव के शंशाक के साथ मोटरसाइकिल से हरसूद आया। वहां से फेफरी सरकार संजय के खेत में पहुंचा। वहां देखा कि भतीजी रक्षा का शव खेत में पड़ा है। रक्षा के चेहरे पर सीधे तरफ दो घाव गर्दन में पीछे तरफ तीन घाव लगे थे। पति संजय ने दराती से उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

346 Views

Leave a Reply

error: Content is protected !!