बैतूल। प्रदेश की नई शराब नीति का असर जिले में भी देखने को मिलेगा। जिले में संचालित आहते बंद होंगे। वहीं स्कूल और धार्मिक स्थलों के पास संचालित शराब दुकानों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। स्थान परिवर्तन को लेकर विभाग ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। शराब दुकानों के पास संचालित होने वाले आहते पूरी तरह से बंद हो जाएंगे।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरकार ने नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें आहते बंद करने के सख्त निर्देश दिए है। जिले में 64 स्थानों पर आहते संचालित हो रहे थे। यह सभी आहते बंद होंगे। अब शराब दुकान संचालकों को बैठकर शराब पिलाने की अनुमति नहीं रहेगी।
किसी ने भी सरकार के नियमों का उल्लंघन किया तो ऐसे शराब ठेेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नया ठेका 31 मार्च तक होने तक व्यवस्था पुरानी चलेगी, इसके बाद नई व्यवस्था लागू होगी। नई व्यवस्था में मदिरा दुकान के साथ शराब पीने की सुविधाएं नहीं होगी। नये ठेके में आहते नहीं खुलेंगे, धार्मिक स्थलों और मंदिरों के पास स्थित 100 मीटर की दूरी पर संचालित शराब दुकानों को हटाकर अन्यत्र जगह शिफ्ट किया जाएगा। नई शराब नीति का नोटिफिकेशन मिलने के बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि शराब नीति में शराब दुकानों के ठेके साथ ही आहता संचालित करने की अनुमति दी जाती है। पहले आहते ही अनुमति अलग से लेनी होती थी, लेकिन कुछ वर्षो से दुकान का ठेका मिलने के साथ-साथ आहते की भी अनुमति मिलती थी। अब आहतो को बंद कर दिया है।
इनका कहना…
सरकार की नई शराब नीति का नोटिफिकेशन प्राप्त हो गया है। जिले में संचालित 64 आहते बंद हो जाएंगे।
विनोद खटिक,
जिला आबकारी अधिकारी, बैतूल
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