रेत के अवैध परिवहन पर कार्यवाही ओर रेत के अवैध भंडारण पर खनिज विभाग की मेहरबानी क्यों

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विकास पवार

बड़वाह – खरगोन जिले में रेत खदान अभी तक स्वीकृत नहीं होने से अवैध रेत का कारोबार काफी मात्रा में फल फूल रहा है ।लेकिन खनिज अधिकारी अवैध रेत परिवहन के वाहनों पर कार्यवाही कर इति श्री कर रहे है ।जबकि अवैध तरीके से रेत भंडारण कर अधिक कीमत में बेचने वाले रेत माफियाओं पर कार्यवाही करने को लेकर खनिज अधिकारी क्यों अनदेखी कर रहे है । आज इस और कार्यवाही के अभाव में आज भी बड़वाह शहर में भी कई ऐसे रेत व्यापारी है । जो अन्य बाहरी क्षेत्र से डम्पर से रेत बुलाकर महंगे दामों में बेच रहे है ।यदि खनिज अधिकारी अपने मुखबिर की सूचना पर इस रेत के अवैध भंडारण पर कार्यवाही करते है ।तो शासन को अधिक मात्रा में राजस्व प्राप्त हो सकता है ।

 

अवैध रेत परिवहन पर खनिज अधिकारी ने की बढ़ी कार्यवाही —–

 

बड़वाह के समीप ग्राम काटकुट और सनावद क्षेत्र में मंगलवार-बुधवार की मध्यरात्रि में डम्पर से अवैध तरीके से रेत के परिवहन करने की सूचना पर जिला खनिज विभाग ने 5 हाईवा और 1 डम्पर को जप्त कर कार्यवाही की । यह कार्यवाही रात 2 बजे से सुबह 5 बजे के बीच हुई । इस दौरान जिला खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान ने बताया कि काटकूट क्षेत्र की कार्यवाही के लिए दो अलग-अलग टीमें बनाई गई थी।इस टीम को रेत के वाहन आने से पहले ही अलग अलग स्थानों पर छुपाया दिया गया था ।जिसके बाद करीब 2:30 बजे चार रेत से भरे डंपर निकलना शुरू हुए । तभी टीम ने मौका देखकर वाहनों के सामने आकर उन्हें रोक लिया ।बतादे की ग्राम काटकूट में हुई कार्यवाही के बाद चार हाईवा वाहन बलवाडा थाने में पुलिस की अभिरक्षा में खड़े किए गए ।वही करीब 5 बजे सनावद-पुनासा मार्ग से एक हाइवा और रेत का अवैध परिवहन करते एक डम्पर खनिज अधिकारी ने जप्त कर सनावद थाने में पुलिस अभिरक्षा में खड़ा किया।

इस दौरान खनिज अधिकारी श्री चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि काटकूट क्षेत्र की कार्यवाही के दौरान चार हाइवा के वाहन चालकों से टीम ने मोबाईल जप्त कर लिए थे। लेकिन किसी एक वाहन चालक ने दूसरे मोबाईल से छुपकर वाहन मालिकों को सूचित कर दिया। कुछ ही देर बाद मालिकों ने अधिकारी से वाहन छुड़वाने के पूरे प्रयास किए ।लेकिन वाहन छुड़वाने में वाहन मालिक असफल रहे ।इस कार्यवाही में 5 हाइवा और 1 डम्पर वाहन पर मप्र खजिन (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

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