मारपीट के आरोपी को 6 माह की सजा

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अनोखा तीर, हरदा। विशेष न्यायालय ने गुरूवार को एससी-एसटी एक्ट सहित आईपीसी की धाराओं में आरोपी रवि लाहोरे को दोषी पाते हुए 6 माह की सजा सुनाई है, वहीं अर्थदंड से दंडित भी किया है। प्रकरण में दूसरा आरोपी गोपाल भी सजा के दायरे में आ गया। जबकि तीसरा व मुख्य आरोपी चेतराम फैसलें वाले दिन न्यायालय में हाजिर नही हुआ। फिलहाल, उसके सम्बंध में फैसला सुरक्षित रखा है। वहीं चेतराम के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। पूरे प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने पैरवी की। श्री बामने ने प्रकरण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि करीब 4 साल पहले पुलिस थाना में फरियादी सत्यनारायण पिता छबिलाल मेहरा निवासी प्रज्ञानगर की शिकायत पर अपराध क्रमांक 66/17 अंतर्गत धारा 323, 325/34 आईपीसी तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वीए) कायम किया था। फरियादी के मुताबिक 8 अक्टूबर को उसका भतीजा और पुत्र रिमोट लेने गए थे। इस दौरान आरोपी रवि, गोपाल और चेतराम ने उनके साथ मारपीट की। इसकी खबर मिलते ही उन्हें समझाने के लिए मौके पर पहुंचा तो उन्होंनें एक ना सुनी और मुझ पर भी टूट पड़े। घटना में फरियादी का एक दांत टूट गया था। घटना के तुरंत बाद सत्यनारायण ने पुलिस थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण कायम कर विवेचना की, वहीं विवेचना के बाद विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया कि प्रकरण में सुनवाई दौरान अभियोजन की तरफ से 9 गवाह के साक्ष्य कराएं गए। साथ ही कई दस्तावेेज भी प्रस्तुत किए। प्रकरण में गुरूवार 25 अगस्त को विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार त्रिपाठी ने अभियोजन के तथ्यों को सही पाते हुए आरोपियों को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश आरोपी रवि लाहोरे को एससी एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वीए) में 6 माह का कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपए अर्थदंड तथा धारा 325 आईपीसी में दोषी पाते हुए 6 माह का कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपए अर्थदंड व धारा 323 में 3 माह का कारावास एवं 5 सौ रूपए अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में दूसरे आरोपी गोपाल को धारा 325 में दोषी पाते हुए 6 माह की सजा एवं 1 हजार रूपए अर्थदंड, धारा 323 में 3 माह की सजा एवं 5 सौ रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं प्रकरण का मुख्य आरोपी चेतराम फैसले वाले दिन न्यायालय में हाजिर नही हुआ, जिसके सम्बंध में विशेष न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं आरोपी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
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