नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर को होगी

अनोखा तीर, हरदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय हरदा एवं सभी तहसीलों में स्थित न्यायालयों में किया जाएगा। लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य सभी राजीनामा योग्य, प्री-लिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। जिला मुख्यालय हरदा में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ सुबह 10.30 बजे एडीआर भवन में किया जाएगा।

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