लोक सेवा गारंटी में लापरवाही पर तीन अधिकारियों पर शास्ति अधिरोपित

अनोखा तीर, हरदा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को चिन्हित सेवाएं निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अधिनियम के तहत सेवाओं का समय पर निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों पर अर्थदंड लगाने का प्रावधान है। इसी क्रम में कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर तीन अधिकारियों के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित की है। जारी आदेश के अनुसार, नायब तहसीलदार हरदा भगवानदास तमखानिया द्वारा तीन आवेदनों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर 3 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। इसी प्रकार तहसीलदार रहटगांव देवशंकर धुर्वे पर पांच आवेदनों का समय पर निराकरण नहीं करने के कारण 2 हजार 500 रुपये तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिराली जयंत वर्मा पर एक आवेदन का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शास्ति की राशि सात दिवस के भीतर चालान के माध्यम से जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

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