स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्र में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

 

अनोखा तीर, हरदा। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा के निर्देशानुसार मंगलवार को एल.एन. पालीवाल हायर सेकेंडरी स्कूल, रहटगांव तथा आंगनवाड़ी केंद्र नजरपुरा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ दुबे ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, नशे के दुष्परिणाम, भारतीय संविधान, मौलिक कर्तव्यों तथा शिक्षा के अधिकार एवं उसके महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ प्रत्येक नागरिक के लिए अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक है। इस दौरान छात्र-छात्राओं एवं ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों, नालसा एवं सालसा की नि:शुल्क विधिक सहायता योजनाओं तथा विभिन्न शासकीय कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अनीस मोहम्मद खान ने महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, पीड़ित प्रतिकर योजना तथा नालसा की गरीबी उन्मूलन एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 के बारे में बताते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा जनहित याचिका, लोक उपयोगी लोक अदालत एवं वैकल्पिक विवाद समाधान की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण भी किया गया। अंत में उपस्थितजनों से कानून के प्रति जागरूक रहने, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा से संपर्क करने का आग्रह किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक, छात्र-छात्राएं, ग्रामीणजन तथा पैरालीगल वालंटियर शौकत खान एवं अमजद खान उपस्थित रहे।

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