चीतल को केला खिलाना युवक को महंगा पड़ा, वाइल्ड एक्ट में मामला दर्ज

-अनूपपुर से हुई गिरफ्तार, अदालत से मिली जमानत
अनोखा तीर, भोपाल। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन्यजीव को भोजन खिलाने का मामला एक व्यक्ति के लिए मुश्किल बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने जांच की और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत प्रकरण दर्ज कर सोमवार को गिरफ्तार किया। बाद में उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। जानकारी के मुताबिक, 27 जून को मगधी गेट के सामने एक व्यक्ति चीतल को केला खिलाता दिखाई दिया था। इस दौरान पचपेढ़ी पर्यटन जोन से सफारी कर लौट रहे एक पर्यटक ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन के संज्ञान में आया। प्रबंधन ने वीडियो की जांच शुरू करते हुए संबंधित व्यक्ति की पहचान अनूप मिश्रा, पिता रमाकांत मिश्रा, निवासी ग्राम बेलिया बड़ी, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर के रूप में की। जांच पूरी होने के बाद उनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की संबंधित धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई और न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

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