अनोखा तीर, हरदा। मानसून सत्र को देखते हुए कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने जिले में रेत-बजरी के उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 तक जिले के सभी नदी एवं नालों से रेत-बजरी का खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश के अनुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नागपुर के अनुसार मध्यप्रदेश में वर्षा ऋतु के लिए मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, भोपाल के निर्देशों तथा स्थानीय मौसम की परिस्थितियों के आधार पर जिले में यह प्रतिबंध लागू किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी नदी-नाले से रेत-बजरी का अवैध उत्खनन, परिवहन अथवा भंडारण किए जाने पर खनिज नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1 अक्टूबर तक जिले में रेत-बजरी खनन पर पूर्ण प्रतिबंध

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