-11.53 लाख रुपये प्रतिकर देने के आदेश
अनोखा तीर, हरदा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी जगदीश मुहाल निवासी ग्राम बैड़ी, तहसील हंडिया को दोषी करार दिया है। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड हरदा द्वारा दायर परिवाद में न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक माह के साधारण कारावास तथा 11 लाख 53 हजार 189 रुपये प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया। न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार आरोपी द्वारा बैंक देनदारी के भुगतान हेतु जारी चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर फंड्स इनसफिशिएंट होने के कारण अनादरित हो गया था। निर्धारित कानूनी नोटिस के बावजूद राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर मामला न्यायालय पहुंचा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री प्रेम दीप शाह ने 8 जून 2026 को निर्णय सुनाते हुए आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि प्रतिकर राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

