-विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव के प्रति सतर्कता बरतें
अनोखा तीर, हरदा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्राकृतिक और मानवीय कारणों से होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव के लिए आमजन और उपभोक्ताओं से सतर्कता बरतने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि विद्युत लाइनों, वितरण ट्रांसफार्मरों एवं अन्य विद्युतीय उपकरणों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें तथा भवन निर्माण, कॉलोनी निर्माण और सड़क विस्तार के दौरान सुरक्षा मानकों के अनुसार उचित दूरी बनाए रखें। कंपनी ने बताया कि विद्युत उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना, नुकसान पहुंचाना अथवा चोरी करना कानूनी अपराध है, जिसके लिए जुर्माना और सजा का प्रावधान है। इस प्रकार की घटनाओं की सूचना तत्काल नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र को देने की अपील की गई है। कंपनी के अनुसार कई बार कॉलोनियों के विद्युतीकरण और सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर दी जाती है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नियम विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर संबंधित उपभोक्ता, एजेंसी या भवन स्वामी को विद्युत अधिनियम-2003 के तहत नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। नई विद्युत लाइनों के निर्माण के दौरान भी निर्धारित सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। यदि सड़क निर्माण के कारण विद्युत लाइनों का सुरक्षित अंतराल कम हो रहा हो, तो संबंधित एजेंसी को खंभों की ऊंचाई बढ़ाने के प्रस्ताव भेजने और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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आमजन सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के साथ कंपनी का करें सहयोग

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