अनोखा तीर, खंडवा। जिले के छैगांव माखन थाना क्षेत्र में बाल कल्याण समिति की तत्परता से एक नाबालिग बालिका का विवाह समय रहते रुकवा दिया गया। सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ और संयुक्त कार्रवाई करते हुए बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाई गई। समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा के नेतृत्व में सदस्य रुचि पाटिल, स्वप्निल जैन, मोहन मालवीय और कविता पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौके पर परियोजना अधिकारी रुपसिंह सिसोदिया और पेरा लीगल वॉलेंटियर गणेश कनाडे भी मौजूद रहे। टीम ने बालिका के दस्तावेजों की जांच की, जिसमें उसकी उम्र 18 वर्ष से कम पाई गई। इसके बाद जिला टास्क फोर्स, महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय से विवाह को तत्काल रुकवाया गया। बालिका को समिति के संरक्षण में लेकर सुरक्षित रखा गया और काउंसलिंग के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराना दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए इसे रोकना आवश्यक है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

