अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने आगामी सेमिस्टर और बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के प्रावधानो ंके तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 10 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। जारी आदेश अनुसार संपूर्ण हरदा जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के चल समारोहों में तेज गति के ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे साउंड) पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। विशेष समारोहों में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बंद कमरों में और निर्धारित डेसीबल सीमा के भीतर ही किया जा सकेगा। आवश्यक होने पर, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी से निर्धारित डेसीबल पर उपयोग के लिए अनुमति लेनी होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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