अनोखा तीर, हरदा। करीब 8 महिने पुराने मामले में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 7 फरवरी 2025 में ग्राम दीपगांवकलॉ स्थित एक खेत में बनी झोपड़ी में घटित हुई थी। प्रकरण में शासन की ओर से प्रभारी उपनिदेशक जिला अभियोजन आशाराम रोहित ने पैरवी की। मीडिया प्रभारी जिला अभियोजन संचालनालय ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतिका दुर्गा बाई उसके पति इमरतलाल के साथ ग्राम दीपगांवकलां स्थित मथुरा प्रसाद के खेत में बनी झोपड़ी में रहती थी। जहां 7 फरवरी 2025 को इमरतलाल ने दुर्गाबाई के साथ मारपीट की। इमरतलाल उसके साथ शराब के नशे में पहले भी मारपीट करता था। वहीं शराब के लिए अक्सर पैसे की मांग करता था और पैसे नहीं देने की स्थिति में उसके साथ मारपीट करता था। श्री रोहित ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद इमरतलाल के दो नाबालिग भांजो ने मामा इमरतलाल और मामी दुर्गाबाई के बीच हुए विवाद की बात कही। यह भी कहा कि झोपड़ी के सामने पड़े पत्थर पर उसका सिर पटक दिया। जिससे उसकी मृत्य हो गई। प्रकरण में माननीय न्यायालय ने आरोपी इमरतलाल पिता नंदराम चावला उम्र 45 साल निवासी ग्राम इमलीढाना थाना सिराली को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) में आजीवन करावास और 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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