– सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, सभा और डीजे उपयोग प्रतिबंधित
अनोखा तीर, देवास। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋतुराज सिंह ने रविवार को देवास जिले के संपूर्ण क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। यह आदेश जन सामान्य के हित, जानमाल की सुरक्षा तथा लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(2) के तहत जारी किए गए हैं। जारी आदे
कलेक्टर ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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