हरदा- नालसा, नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिरण हरदा श्रीमति तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में पूरे जिले में लंबित तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण करने के लिये 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, हरदा तथा तहसील न्यायालय, टिमरनी और खिरकिया में किया जावेगा।
नोडल अधिकारी जयदीप सिंह ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं चोरी के मामलों को छोड़कर जलकर बिल संबंधी प्रकरण, सेवा मामलें जो सेवा निवृत्ति संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य सभी प्रकार के राजीनामा योग्य, प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। सचिव चंद्रशेखर राठौर ने आमजन से अपील की है कि अपने राजीनामा योग्य प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराये व लोक अदालत का लाभ उठायें।
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