बिना अनुमति जिले के बाहर उर्वरक का परिवहन करने पर एग्रो सर्विस सेंटर के संचालक पर एफआईआर दर्ज


हरदा-
कलेक्टर सिद्धार्थ जैन के निर्देशानुसार गुरूवार को कृषि विभाग द्वारा मेसर्स एग्रो सर्विस सेंटर हरदा के प्रोपरायटर जयप्रकाश नारायण राठी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उप संचालक कृषि जे.एल. कास्दे ने बताया कि वरिष्ठ विकास अधिकारी विकासखंड पिपरिया, जिला नर्मदापुरम् द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई कि, डी.ए.पी. उर्वरक के बैगों का एक ट्रक पलट गया है तथा यह वाहन आई.पी.एल. कंपनी के डी.ए.पी. उर्वरक से भरा हुआ है। दूरभाष पर मिली सूचना के आधार पर उर्वरक निरीक्षक, एवं टीम के साथ संबंधित के प्रतिष्ठान एवं भण्डारण स्थल पर अभिलेख की जांच कर, पंचनामा बनाया गया जिसमे मेसर्स एग्रो सर्विस सेन्टर-हरदा के प्रोप्रायटर जयप्रकाश नारायण राठी के यहां निर्माता कंपनी इंडियन पोटाश लिमिटेड के उत्पाद डी.ए.पी. उर्वरक का बैच नंबर (01)-25/06, पाया गया है, जिसमें देयक में मेसर्स एग्रो सर्विस सेन्टर, नरसिंहपुर जिले को जारी किया गया है, जबकि डी.ए.पी. उर्वरक जिले के किसानों की आपूर्ति के लिये ही उपलब्ध कराया जाता है। उप संचालक श्री कास्दे ने बताया कि जिले में खरीफ मौसम के लिये उर्वरकों की अति आवश्यकता होने के बाद भी इनके द्वारा उर्वरक अन्य जिलो में परिवहन किया गया है, जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 7 का स्पष्ट उल्लंघन है।

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प्रशांत शर्मा

संपादक ANOKHATEER.COM मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिमान्यता प्राप्त हरदा जिले के सबसे युवा पत्रकार है जो लगातार 12 वर्षो से पत्रकारिता से जुड़े हर विभाग में अपनी सेवाए देते आ रहे है।

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