सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

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नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

हरदा- वॉट्सअप, फेसबुक व सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करने एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये है। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे कि फेसबुक, वाट्सएप, इन्सटाग्राम, एक्स, टिवटर एंव अन्य सोशल मीडिया साईट्स आदि का दुरूपयोग कर किसी भी प्रकार के भ्रामक एंव अपुष्ट संदेशों का प्रसारण नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले ऐसे संदेश फोटो, आडियो, वीडियो इत्यादि जिससे कि धार्मिक सामाजिक, जातिगत, आदि भावनाएं भडक सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा हो सकता है, उसे प्रसारित नहीं कर सकेगा।

जारी आदेश अनुसार सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिससे कि धार्मिक सामाजिक, जातिगत, भावनाएं भडकती हो, ऐसी पोस्ट को लाईक, शेयर या फार्वड भी नहीं कर सकेंगे अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। वाट्सअप के ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को प्रसारित होने से रोके। आपत्तिजनक संदेश, फोटो या वीडियों को फारवर्ड करने अथवा पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन तथा संदेश प्रसारित करने वाले के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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