उपभोक्ता आयोग हरदा का आदेश

-बैंकों द्वारा ६ किसानों को दिए जाएंगे फसल बीमा राशि के ३ लाख  
अनोखा तीर, हरदा। हरदा, खिरकिया व सिराली तहसील के ६ किसानों को पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया व सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक द्वारा फसल बीमा राशि के ३ लाख रूपये का भुगतान करने के आदेश जिला उपभोक्ता आयोग हरदा द्वारा दिया गया है। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश जे.पी. सिंह व सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि आयोग ने अपने आदेश में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के मार्गदर्शी आदेश का उल्लेख करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कम्पनी को बीमा आच्छादित करने के लि बीमा प्रीमियम संबंधित बैंक से या बीमा माध्यम से प्राप्त करना चाहिए और किसी प्रकार की कोई लापरवाही या त्रुटि के कारण कृषक को हुए नुकसान के लिए बैंक भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा। आयोग के आदेश के बाद खिरकिया तह. के ग्राम जूनापानी के किसान जयेश पिता मधुसुदन पटेल को बैंक ऑफ इंडिया खिरकिया द्वारा १०४४५५ रुपए, सेन्ट्रल   म.प्र. ग्रामीण बैंक सिराली द्वारा ग्राम विक्रमपुरखुर्द के किसान सत्यनारायण पिता हरनारायण जोशी को द्वारा ३५४२० रुपए, प्रवीण पिता सत्यनारायण जोशी को ३५४०२ रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार ग्राम हरदाखुर्द के किसान संजय पिता जगदीश जाट को पंजाब नेशनल बैंक हरदा द्वारा ३४७५५ रुपए तथा भारतीय स्टेट बैंक हरदा द्वारा ग्राम कमताड़ा के किसान सीताराम पिता हीरालाल मण्डराई को ३२४७८ रुपए एवं ग्राम बीड़ के किसान ओमप्रकाश पिता बाबूलाल शर्मा को ६३८७३ रुपए दिए जाएंगे। इस राशि में मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। समय पर भुगतान नहीं करने पर किसानों को बैंक द्वारा ९ प्रतिशत ब्याज भी दिया जाएगा।

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