9 किसानों को मिलेंगे फसल बीमा राशि के 4.5 लाख रुपए

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उपभोक्ता आयोग का आदेश
अनोखा तीर, हरदा। उपभोक्त आयोग हरदा के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया व बीमा कम्पनी द्वारा 9 किसानों को फसल बीमा राशि के कुल 4 लाख 59 हजार रुपए दिए जाएंगे। यह आदेश आयोग के माननीय अध्यक्ष/न्यायाधीश व माननीय सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया।एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि स्टेट बैंक टिमरनी द्वारा खोड्याखेड़ी के किसान रूपसिंह पिता प्रहलादसिंह राजपूत की रबी 2021-22 की फसल बीमा राशि के लिए केन्द्र सरकार के पोर्टल पर एन्ट्री नहीं की थी, जिस कारण किसान बीमा राशि से वंचित हो गया। माननीय उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद इस किसान को स्टेट बैंक टिमरनी द्वारा 38544/- दिए जाएंगे। बैंक द्वारा आयोग में दिए जवाब के अनुसार 833 किसान रबी 2021-22 में फसल बीमा राशि से वंचित हो गए थे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार उन्हीं किसानों को फसल बीमा राशि प्राप्त होगी, जिन्होंने उपभोक्ता आयोग में अपना आवेदन दिया है, आयोग में अन्य शेष किसान अंतिम तिथि 16 जून 2025 तक आवेदन दे सकते हैं। इसी प्रकार पंजाब नेशनल बैंक हरदा द्वारा ग्राम झालवा के किसान श्रवण पिता श्यामलाल विश्नोई को 55 हजार 235 रुपए ग्राम केलनपुर के किसान मांगीलाल पिता बाबूलाल राजपूत को 26 हजार तथा ग्राम ऐड़ाबैड़ा के किसान हरनारायण पिता काशीराम विश्नोई को 79 हजार 187 का बैंक द्वारा भुगतान करने का आदेश आयोग द्वारा दिए हैं। ग्राम गांग्याखेड़ी के किसान लक्ष्मीनारायण पिता बद्रीप्रसाद जाट को बीमा कम्पनी द्वारा 50 हजार 845 का भुगतान किया जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया खिरकिया द्वारा ग्राम गोपालपुरा के किसान द्वारकाबाई पत्नी रामनाथ सूरमा को 68 हजार 500 तथा इसी गांव के रामचन्द्र पिता नन्हू गुर्जर को 82 हजार 500 दिए जाएंगे तथा ग्राम कालपी के किसान रामजीवन पिता तुलसीराम चाचरे को बैंक ऑफ इंडिया रहटगांव द्वारा 18 हजार दिए जाएंगे तथा भारतीय स्टेट बैंक हरदा द्वारा ग्राम कमताड़ा के किसान रविशंकर पिता गंगाराम गुर्जर को 40 हजार 551/- दिए जाएंगे। इन किसानों को दी जाने वाली राशि में मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है तथा समय पर भुगतान नहीं करने पर बैंकों को ब्याज भी देना पड़ेगा।

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