अनोखा तीर, हरदा। नगरपालिका कार्यालय में 8 मार्च शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन रखा गया है। अत: नगर पालिका के संपत्तिकर, जलकर के समस्त बकायादार लोक अदालत के तहत नगर पालिका कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार छूट का लाभ उठा सकते हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ता ेअसुविधा से बचने के लिए विगत वर्ष की संपत्तिकर, जलकर रसीद अवश्य लाएं।
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