अनोखा तीर, देवास। बलात्कार के आरोपी हितेश सांसी पिता महेंद्र उर्फ गुड्डू सांसी निवासी ग्राम भीलाखेड़ी थाना बरोठा को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। शासकीय अभिभाषक मनोज श्रीवास एजीपी ने बताया कि अभियोक्ती ने आरक्षी केंद्र मक्सी जिला शाजापुर में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि १० अप्रैल २०२२ को रात्रि में 11.30 बजे गर्मी के कारण घर के दरवाजे खुले होने व पीड़िता का पति घर पर नहीं होने का लाभ उठाते हुए आरोपी पीड़िता के घर में उसके कमरे में घुस गया। जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, परंतु वह भाग गया। पीड़िता की सास ने संपूर्ण घटना अपने बेटे को फोन पर बताई। सुबह अभिनेत्री का पति घर पर आया तो उसने संपूर्ण घटना सुनने के बाद पीड़िता के साथ थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस थाना मक्सी ने अपराध क्रमांक 132/2022 अपराध धारा 376, 450, 506 भादस में संपूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय की समक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण में 11 साक्षी के कथन आयोजन शासन की ओर एजीपी मनोज श्रीवास ने करवाई प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिस अभियोत्री के साक्ष्य का समर्थन होता है। माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार पाटीदार के न्यायालय ने २७ दिसंबर २०२४ को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाते हुए आरोपी को धारा 376 (1), 450, 506 भादस अपराध में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 जुर्माने की सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एजीपी मनोज श्रीवास ने की एवं कोर्ट मुंशी यशवंत मंडलोई का विशेष सहयोग रहा।

