–5 किसानों को मिलेंगे 1.50 लाख रूपये फसल बीमा राशि
अनोखा तीर, हरदा। टिमरनी तहसील के ग्राम करताना व खोड्याखेड़ी एवं रहटगांव तहसील के ग्राम नांदवा, सिरकम्बा व दूधकच्छकलां के 5 किसानों को रबी फसल 2021-22 की फसल बीमा राशि 1 लाख 50 हजार 725 रूपये भारतीय स्टेट बैंक टिमरनी द्वारा देने के आदेश उपभोक्ता आयोग हरदा द्वारा दिए हंै। यह आदेश आयोग के माननीय अध्यक्ष/न्यायाधीश जेपी सिंह एवं सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिए गए हंै। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि ‘प्रकरण में विवेचना एवं न्यायदृष्टांत के आलोक में यह पाया जाता है कि परिवादी उपभोक्ता एवं विरोधी पक्षकार क्रमांक-1 बैंक सेवाप्रदाता है। विरोधी पक्षकार क्रमांक-1 बैंक ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने दायित्व के निर्वहन में कमी और लोप किया है जिसके कारण परिवादी/उपभोक्ता को क्षति हुई है। ऐसी स्थिति में योजना के अंतर्गत उस क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए विरोधी पक्षकार क्रमांक-1 बैंक दायी होगा। इस आदेश के बाद बैंक द्वारा रहटगांव तहसील के ग्राम नांदवा की कृषक नेहा धीरज राजपूत को 16494 रुपए, श्रीमती सरोज रामनारायण राजपूत को 24500 रुपए तथा दूधकच्छकला के विनय सिंह शिवनारायण तोमर को 25398 रुपए एवं टिमरनी तहसील के ग्राम खोड्याखेड़ी के किशोरसिंह मेहतापसिंह राजपूत 55793 रुपए एवं करताना के राजेन्द्र सिगदारसिंह राजपूत को 26990 रुपए मिलेंगे। यह राशि बैंक द्वारा 45 दिवस में नहीं करने पर 9 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। बैंक द्वारा किसानों की बीमा राशि उन्हीं किसानों को दी जा रही है, जिन्होंने उपभोक्ता आयोग में अपना आवेदन दिया है।
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