निगम द्वारा ग्रीन बेल्ट क्षेत्र की भूमि पर वृक्ष कटाई पर 25 हजार का जुर्माना अधिरोपित

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देवास। शहर के एबी रोड ताराणी कालेानी क्षेत्र मे ग्रीन बेल्ट की भूमि पर स्थित गुलमोहर के 5 वृक्ष काटे जाने पर आयुक्त रजनीश कसेरा के निर्देश पर आशीष पिता बाबुलाल जैन निवासी 315 ताराणी कालोनी को नगर निगम द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करते हुये 25 हजार का जुर्माना अधिरोपति किया गया। नगर निगम उद्यान प्रभारी विजय जाधव व स्वच्छता निरीक्षक हरेन्द्रसिह ठाकुर के द्वारा 10 दिसम्बर मंगलवार को प्रात: 11.30 बजे सूचना के आधार पर वृक्ष कटने वाले क्षेत्र को मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आशीष पिता बाबुलाल जैन के द्वारा एबी रोड ताराणी कालोनी क्षेत्र की ग्रीन बेल्ट की भूमि पर 5 गुलमोहर के वृक्षों की कटाई  की जाकर पर्यावरण का नुकसान पहुंचाया गया। इन वृक्षों की उम्र लगभग 4 वर्ष की होकर उंचाई 5 मीटर के लगभग होकर वृक्षों के तने का व्यास 30 सेंटीमीटर के लगभग था तथा वृक्ष पूर्णत: स्वस्थ्य अवस्था मे थे। जिनका परीक्षण भी निगम उद्यानिकी विभाग द्वारा किया गया। वृक्षों की कटाई करने वाले पर म.प्र. वृक्ष परीक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 के प्रावधानों के उल्लघंन के अन्तर्गत आने से रूपये 25 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। जुर्माना नही भरने स्थिती मे वृक्ष कटाई करने पर पुलिस प्राथमिकी भी दर्ज की जावेगी।

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