अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आदित्य सिंह ने दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। उन्होने फयास खान पिता अजीज खान निवासी ईमलीपुरा संजय वार्ड हरदा को 6 माह तथा सखाराम पिता हमीरा केवट निवासी ग्राम जलौदा को 3 माह की समय अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि में आरोपीगण हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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