-बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों के होंगे समझौते
अनोखा तीर, हरदा। आगामी 14 सितम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। महाप्रबन्धक विद्युत वितरण कम्पनी अनूप सक्सेना ने विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबं
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