अनोखा तीर, हरदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश अनुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 14 सितम्बर को वर्ष 2024 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय हरदा के साथ-साथ सभी तहसीलों में स्थित न्यायालयों में किया जाएगा। उन्होने बताया कि जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का औपचारिक शुभारम्भ सुबह 10:30 बजे से ए.डी.आर भवन में किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य सभी प्रकार के राजीनामा योग्य प्रीलिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
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