स्वास्थ्य बीमा व दुर्घटना बीमा के आवेदन पत्रकार 20 सितम्बर तक जमा करें

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बीमा योजना का विवरण व प्रीमियम तालिका जनसम्पर्क विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है


अनोखा तीर हरदा- प्रदेश के पत्रकारों, फोटोग्राफर्स एवं कैमरामैन के लिए जनसम्पर्क विभाग ने स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना लागू की है। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 4 लाख रूपये और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रूपये का बीमा किया जाएगा। पत्रकारों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना में 2 लाख रूपये और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रूपये का विकल्प भी होगा। पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख रूपये का बीमा करवा सकते है। इसके लिये आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितम्बर निर्धारित की गई है। योजना में शामिल होने के लिए पत्रकारों की आयु सीमा 21 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पूर्व से बीमित पत्रकार 70 वर्ष की उम्र तक योजना के पात्र होंगे।
पत्रकारों का यह बीमा 1 साल के लिये किया जायेगा, 60 वर्ष तक आयु के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा किश्त का 75 प्रतिशत और 61 से 65 वर्ष के संचार प्रतिनिधियों के बीमा किश्त का 85 प्रतिशत भुगतान जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा किया जायेगा तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र के संचार प्रतिनिधियों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा देय होगा। इस योजना के अंतर्गत पत्रकार के पति, पत्नि, अधिकतम 25 वर्ष तक के तीन अविवाहित बच्चों एवं माता-पिता को निर्धारित प्रीमियम देने पर योजना में शामिल किया जा सकेगा। बीमा पॉलिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारियाँ शामिल होंगी। इसके लिये जनसम्पर्क संचालनालय के अधिमान्य पत्रकारों को इस योजना में आवेदन करने की पात्रता होगी।

गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिये भी होगी बीमा सुविधा
गैर अधिमान्य पत्रकारों में से ऐसे पत्रकार जो आवेदन के साथ अपने समाचार संस्थान का फार्म 16 एवं पीपीएफ कटौत्री की स्लिप संलग्न करेंगे उन्हें भी पूर्वानुसार यह बीमा सुविधा के लिये आवेदन करने की पात्रता होगी। गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिये 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। इस श्रेणी में दैनिक समाचार पत्र के चार, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्र पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक एवं जनसम्पर्क संचालनालय अथवा डीएव्हीपी में पंजीकृत वेब मीडिया के दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी। इसमें निर्धारित संख्या के अनुसार प्रथम प्राप्त 4/2 आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। आर.एन.आई. में रजिस्टर्ड नियमित पत्र पत्रिकाओं के प्रतिनिधि पात्र होंगे।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
योजना अंतर्गत पॉलिसी के तहत बीमा कम्पनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था होगी। इसके लिये पत्रकारों को बीमा संबंधी ई-कार्ड, उनके ई-मेल एड्रेस पर भेजा जायेगा। अस्पताल में इलाज के दौरान पत्रकारों को आधार कार्ड ले जाना जरूरी होगा। योजना का विवरण, प्रीमियम तालिका जनसम्पर्क की वेबसाईट www.mpinfo.org पर उपलब्ध है। प्रीमियम को एनईएफटी कर यू.टी.आर. नम्बर की जानकारी सहित अन्य पूरी जानकारी ऑनलाइन https://mdindiaonline.com/mpgovt/loginpage.aspx लिंक पर उपलब्ध फार्म में भरनी होगी। फार्म ऑफलाइन नहीं लिये जायेंगे। अधिमान्यता प्राप्त और गैर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलग-अलग फार्म है। अधिमान्य पत्रकारों की नई बीमा पॉलिसी 4 अक्टूबर 2024 और गैर अधिमान्य पत्रकारों की 1 नवम्बर 2024 से शुरू होगी।

अधिक जानकारी के लिये किससे करें सम्पर्क
पत्रकारों के लिये संचालित इस बीमा योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी भोपाल के प्रशासनिक अधिकारी श्री राजेश रावत से उनके फोन नम्बर 0755-2492757 अथवा मोबाइल नम्बर 7305015820 अथवा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी भोपाल के उपप्रबन्धक श्री मनोज बाथम से उनके फोन नम्बर 0755-2555338 अथवा मोबाइल नम्बर 9677245634 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अलावा जनसम्पर्क संचालनालय की पत्रकार कल्याण शाखा के फोन नम्बर 0755-4096320 पर सम्पर्क किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट mpinfo.org पर उपलब्ध है।

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