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Thursday, 5 November 2026
हरदा

मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले 4 स्कूलों पर 2-2 लाख का अर्थदंड

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अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिले के चार स्कूलों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना फीस वृद्धि करने पर उनके विरूद्ध 2-2 लाख रुपए का अर्थ दंड लगाने के आदेश जारी किए हैं। सहायक संचालक शिक्षा बलवंत पटेल ने बताया कि कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों की विस्तृत जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि इन चारों स्कूलों द्वारा गत वर्ष की तुलना में इस शिक्षा सत्र में फीस में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई। फीस वृद्धि के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन स्कूलों द्वारा नहीं किया गया। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश में चारों स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों से ली गई अतिरिक्त फीस आगामी 15 दिवस की समय सीमा में विद्यार्थियों के पालकों को वापस करें। चारों स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि अर्थ दंड की राशि 2-2 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट आयुक्त लोक शिक्षण के नाम से तैयार करा कर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा करें।

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