लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम के बारे में छात्राओं को बताया

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अनोखा तीर, हरदा। मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण सेवा के तहत को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के संबंध में शासकीय कन्याशाला खिरकिया की छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग हरदा संजय त्रिपाठी ने बताया कि इस दौरान पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास खिरकिया कविता चौधरी व प्रभारी परियोजना अधिकारी सरिता मासरे ने बच्चों को गुड टच बेड टच तथा चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 के बारे में बताया। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका का विवाह करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इस दौरान प्रभारी प्राचार्य रामबिलास खण्डेल उपस्थित थे।

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