भोपाल। जिले में अब यदि अनुपयोगी बोरवेल खुले मिले तो मालिक के खिलाफ एफआइआर दर्ज होगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले बोरवेल चिह्नित कर उन्हें बंद कराने का जिम्मा एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ को सौंपा गया है। यह क्षेत्रों में भ्रमण कर ऐसे बोरवेल को मालिक से संपर्क कर उनको मजबूत कैप से बंद करवाएंगे। साथ ही नलकूप खनन करने वाली मशीनों का पंजीयन कराया जाएगा और ठेकेदारों की जानकारी जुटाकर उनकी सूची तैयार की जाएगी। बता दें कि कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए बताया कि अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों, बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए धारा 144 के तहत इनको बंद कराने का निर्णय लिया गया है। यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ धारा 188 के तहत एफआइआर दर्ज की जाएगी।
इनकी मदद से करेंगे बंद
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