कर्मचारी-शिक्षकों को मिलेगा अर्जित अवकाश का लाभ, नियम और नीति के आदेश जारी, 31 दिसंबर तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया

स्कूली शिक्षकों के अर्जित अवकाश पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही नियम और अधिकार भी तय किए गए हैं। विश्रमावकाश की अवधि में ड्यूटी पर बुलाई जाने के नियम और अधिकार अब जारी आदेश के अनुसार तय किए जाएंगे। इसके लिए आदेश जारी किया गया है।

मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा शिक्षकों के अर्जित अवकाश के मामले में आदेश जारी किए गए हैं। को जारी आदेश पर सचिव मंजूषा विक्रांत राय के हस्ताक्षर हुए हैं। अवकाश के प्रावधान अनुसार विश्राम अवकाश की अवधि में शैक्षणिक संपर्क के कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाने के लिए प्रशासकीय अधिकार नियम अनुसार होंगे :

नियम में हुए संशोधन के तहत संबंधित कलेक्टर 1 वर्ष में अधिकतम 15 दिन के प्रशासकीय अधिकार दे सकेंगे। वहीं विभाग अध्यक्ष 1 वर्ष में अधिकतम 30 दिन होंगे। शिक्षक के अर्जित अवकाश के अनुमोदन सक्षम स्तर से नहीं कराया गया था। अनुमोदन की प्रक्रिया प्रचलन में है तो इसके निराकरण के संबंध में राज्य शासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।

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