11 सितंबर तक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं

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अनोखा तीर, हरदा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के लिए मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में आंशिक संशोधन करते हुए सूची के संबंध में दावे आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढाकर 11 सितंबर कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि गर्ग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपनी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से इस अंतिम तिथि का व्यापक प्रचार प्रसार करें, ताकि जो व्यक्ति भी संबंध में दावे आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं 11 सितंबर तक दावे आपत्ति प्रस्तुत कर सकें। कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत 11 सितंबर तक दावा आपत्ति के आवेदन लिए जाएंगे। प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालयीन समय में सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आए आवेदनों को प्राप्त करेंगे। कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है वे ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, इसके लिए नागरिकों को अथवा वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से आवेदन करना होगा। साथ ही जो नागरिक 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए 11 सितंबर तक अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं।

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