31 तक मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे नाम

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अनोखा तीर, हरदा। मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है। इसमें प्रारूप मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपित करने और पूर्व से दर्ज प्रविष्टियों में संशोधन के आवेदन लिए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया 31 अगस्त तक चलेगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 के तहत सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची केंद्र पर प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन कर सकता है। मतदान केंद्र पर ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपित करने वा नाम में संशोधन के लिए फार्म-6, फार्म- 7 या फार्म-8 में दावा-आपत्ति दे सकता है।

फार्म-6 में अग्रिम आवेदन दे सकते हैं

इसके साथ ही ऐसे युवा जो एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वे भी मतदाता सूची में अपना नाम जोड़वाने अग्रिम आवेदन दे सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, विलोपित कराने और संशोधन के 31 अगस्त तक प्राप्त आवेदनों (दावे-आपत्तियों) का निराकरण 22 सितंबर तक किया जाएगा।

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