मप्र आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.24.35 PM

 

गणेश पांडे, भोपाल। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2021 के एक मामले में अब तक जवाब न देने के कारण एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के रजिस्ट्रार डॉ. पुष्पराज सिंह बघेल को 18 जुलाई को आवश्यक रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश किए हैं। आयोग ने कहा कि वे स्वयं उपस्थित होकर इस मामले में जो भी कार्रवाई की गई है, उसका प्रतिवेदन पेश करें। आयोग द्वारा डॉ. बघेल को कारण बताओ नोटिस एवं ५ हजार रुपए का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। नोटिस एवं वारंट की तामीली जबलपुर एसपी के माध्यम से कराए जाने के आदेश किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि आयोग के सामने एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर से सम्बद्ध बीडीएस महाविद्यालय, जिला इंदौर का एक मामला आया था जिसमें छात्र-छात्राओं द्वारा उनके कोर्स पूर्ण कर लिए जाने के बाद भी वार्षिक परीक्षायें नहीं कराने और जिन कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं, उन परीक्षाओं का परिणाम घोषित नहीं करने की समस्या प्रस्तुत की गई थी। साथ ही छात्र-छात्राओं ने कक्षाएं अपग्रेड नहीं करने के संबंध में एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जबलपुर की आयोग में सामूहिक शिकायत की थी। शिकायत मिलते ही आयोग ने एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जबलपुर के रजिस्ट्रार से जवाब मांगा था। रजिस्ट्रार को छह पत्र एवं एक स्मरण पत्र भी भेजा गया था, फिर भी उनकी ओर से जवाब नहीं मिला।

Views Today: 4

Total Views: 96

Leave a Reply

error: Content is protected !!