उपभोक्ता आयोग का आदेश

 

अनोखा तीर, हरदा। किसानों के कृषि भूमि से संबंधित राजस्व दस्तावेज बैंकों के पास बंधक होते हैं, किसान व बैंक के मध्य केसीसी खाता संचालन का अनुबंध होता है, इसके बावजूद पटवारी हल्का नंबर बदल देने के कारण किसान फसल बीमा राशि प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज करने के बाद किसानों को न्याय मिला तथा आयोग द्वारा दिए आदेश के अनुसार हरदा व हंडिया तहसील के 8 किसानों को 7 लाख रुपए फसल बीमा राशि के मिलेंगे। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश जेपी सिंह व सदस्य श्रीमती विभा पाण्डे द्वारा दिया गया। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि से सभी किसान फसल बीमा राशि पाने से वंचित हो गये थे। जबकि किसानों से बीमा प्रीमियम राशि काटी जाती है, उसका 4 प्रतिशत कमीशन बैंकों को मिलता है, इसके बावजूद भी बैंकों द्वारा लापरवाही की जाती है। आयोग के आदेश के अनुसार किसानों को फसल बीमा राशि बीमा कंपनी व बैंक द्वारा संयुक्त अथवा पृथकत: आधी-आधी दी जाएगी।

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