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Thursday, 22 October 2026
कृषि खरगोन

मंडी अमले ने कि बिना अनुज्ञा परिवहन पर वसूला 1 लाख 4 हजार रुपए का जुर्माना

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खरगोन – कृषि उपज मंडी के उडऩदस्ते ने जिले से गुजरकर तमिलनाडू की ओर जा रहे एक लोडिंग वाहन परिवहन में कर अपवंचन पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई की है।

कृषि उपज मंडी समिति के भारसाधक अधिकारी ओएन सिंह के निर्देशन में मंडी सचिव लक्ष्मणसिंह ठाकुर एवं मंडी उडनदस्ता दल द्वारा कृषि उपज के वाहनों के निरीक्षण में वाहन क्रमाक एपी 07 टीएम 8496 में परिवहन कृषि उपज लहसुन फर्म अमर ट्रैडिंग कम्पनी जावरा श्रीशालीग्राम ट्रेडिंग कम्पनी एवं बाबुलाल दिलीप कुमार कटारीया जावरा से परिवहन होकर तमिलनाडु जा रही थी, जिसमें मंडी शुल्क अपवंचन पाये जाने पर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 (6) के उलंघन होने से तीनो फर्मों से मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 (4) के तहत् पांच गुना मंडी शुल्क राशि 89708 रुपए एवं प्रशमन शुल्क 15000 हजार रुपए इस प्रकार कुल राशि रूपये 1 लाख 4 हजार 708 रुपए वसूल किया गया।

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