फैसला…. पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा
विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला - 10 अक्टूबर वर्ष 2018 का मामला
अनोखा तीर, हरदा। करीब साढ़े 4 साल पुराने हत्या के एक मामले में विशेष न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश ने फैसलें में आरोपी प्रकाश उर्फ पीपी पुत्र भगत सिंह उम्र 26 साल निवासी छोटी हरदा एवं मनीषा पति राजेश राजपूत उम्र 27 साल निवासी गायत्री मंदिर का धारा 302 भादसं में दोषसिद्ध पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रूपए का अर्थदंड तथा धारा 201 में दोनों आरोपियों को 3-3 साल का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक आशाराम रोहित एवं सहायक जिला लोक अभियोजक विनोद कुमार अहिरवार ने पैरवी की। मीडिया प्रकाष्ठ अभियोजन विनोद कुमार अहिरवार ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि करीब साढ़े 4 साल पहले वर्ष २०१८ में 12-13 अक्टूबर की दरमियानी रात फरियादी नरेंद्र सिंह पिता रामरज सिंह राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी नारायणी ग्रीन पार्क ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट लेख कराई कि अज्ञात व्यक्तियों ने उसके भाई राजेश की धारदार हथियार से मारपीट कर हत्या कर दी है। जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की। विवेचना दौरान सामने आया कि मृतक राजेश की पत्नि मनीषा का आरोपी प्रकाश उर्फ पीपी के अवैध प्रेम संबंध थे। जिसकी जानकारी मृतक राजेश को पता चल जाने से पत्नि मनीषा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गोलू शर्मा एवं उसके दोस्त छोटू और पप्पू को 50 हजार रूपये की सुपारी देकर घटना को अंजाम देना तय हुआ। घटना दिनांक को धारदार दराती से राजेश की हत्या की थी। जांच के बाद मामले में धारा 302, 201, 34, 120 बी का इजाफा कर माननीय विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले में 19 मई 2023 को माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।