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Thursday, 22 October 2026
भोपाल

कार्य में लापरवाही, सीएम के आदेश पर किया निलंबन

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अनोखा तीर, हरदा। मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार मप्र पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के परियोजना यंत्री जनार्दन सिंह को पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने पर निलम्बित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सागर संभाग के आवास एवं विकास निगम में तत्कालीन संविदा-प्रभारी सहायक मंत्री के विरूद्ध लोकायुक्त द्वारा अपराध क्र. 103/2023 धारा 13(2), 13(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1986 एवं संशोधित अधिनियम 2018 अन्तर्गत 11 मई को पंजीबद्ध किया गया था। सुश्री हेमा मीना लंबी अवधि से प्रभारी परियोजना यंत्री जनार्दन सिंह के अधीन कार्यरत थी। इस दौरान सुश्री हेमा मीना पर प्रभावी पर्यवेक्षण करना श्री सिंह का कर्तव्य था। मगर इसमें लापरवाही बरती गई। इससे कार्पोरेशन की छवि धमिल हुई। इस कारण श्री सिंह को निलम्बित कर भोपाल में सम्बद्ध किया गया है। पुलिस आवास एवं विकास निगम के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संचालक जयेंद्र जैन ने बताया कि उन्हें निलंबन अवधि दौरान नियमानुसार जीवननिर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

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