कोर्ट का फैसला… हत्या के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

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अनोखा तीर, हरदा। प्रेम प्रसंग के कारण आदिवासी युवक की हत्या के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मीनारायण उर्फ छोटू यादव निवासी जूनापानी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया की थाना छीपाबड़ के अपराध क्रमांक 47/23 अंतर्गत धारा 302/34 आईपीसी तथा 3(2)(1) एससी एसटी एक्ट के मामले में सह आरोपी लक्ष्मीनारायण उर्फ छोटू यादव उम्र 27 वर्ष के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान आवेदन पर आपत्ति दर्ज करते हुए अपनी बात रखी। जिसके आधार पर विशेष न्यायालय से आरोपी लक्ष्मीनारायण यादव की जमानत याचिका निरस्त कर दी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मामला करीब दो महिने पहले 2 फरवरी २०२३ का है। उस दिन मृतक विक्रम कोरकू देर रात आरोपी की भतीजी से मिलने गया था। इस दौरान दोनों आरोपी जगदीश और लक्ष्मीनारायण ने उसे देख लिया। इसकी भनक लगते ही विक्रम वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन उन दोनों ने उसे घेर लिया और बेरहमी से पिटाई की। उनका गुससा यहीं नही रूका, उन्होंनें विक्रम को ट्रेक्टर से बांध दिया था। इस बीच वहां पहुंचे ग्राम कोटवार रामप्रसाद पिपलोदे ने आरोपियों को समझाइश देकर विक्रम के हाथ और पैर खुलवायें। तत्पश्चात रामप्रसाद वहां से अपने घर चला आया। इसके कुछ देर बाद उसे फिर से बुलावा आया। परंतु इस बार विक्रम दम तोड़ चुका था। कोटवार ने तुरंत पुलिस से संपूर्ण जानकारी साझा की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले में दोनों आरोपी घटना दिनांक से जेल में बंद हैं। उनके जमानत आवेदन पर सुनवाई के वक्त शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने पीड़ित पक्ष की पैरवी की।

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