-पुलिस ने दो डीजे वाहन किए जब्त, वाहनों के दस्तावेजों में भी मिलीं अनियमितताएं
अनोखा तीर, हरदा/टिमरनी। पुलिस अधीक्षक हरदा शशांक के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित मिश्रा एवं एसडीओपी टिमरनी श्रीमती आकांक्षा तलया के निर्देशन में थाना टिमरनी पुलिस द्वारा तेज आवाज में डीजे बजाने वाले संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पुलिस ने दो डीजे वाहन जब्त कर उनके संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, 24 अगस्त 2026 को टिमरनी कस्बे में निकाले गए जुलूस के दौरान डीजे वाहन एमपी 41 जीए 0151 के चालक अजय भाटी निवासी सोडलपुर तथा डीजे वाहन के संचालक राजेंद्र नायर द्वारा अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। तेज ध्वनि के कारण स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही थी। वहीं, बाजार में स्थित दुकानों के कांच टूटने तथा दुकानों में रखे बर्तन गिरने की स्थिति भी सामने आई। पुलिस का कहना है कि डीजे संचालकों द्वारा बिना अनुमति डीजे बजाकर माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही थी। मामले में थाना टिमरनी में अपराध 493/26 के तहत धारा 223(ए), 324(3) बीएनएस एवं धारा 7/15 मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
वाहनों के दस्तावेजों में मिलीं अनियमितताएं
जांच के दौरान डीजे वाहन क्रमांक एमपी 41 जीए 0151 में रजिस्ट्रेशन, परमिट, पीयूसी एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र नहीं पाए गए। वाहन पर आगे-पीछे नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। वाहन की मूल बॉडी में परिवर्तन किया गया था। इसके अलावा चालक के पास व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं पाया गया। इसी प्रकार डीजे वाहन क्रमांक एमपी 46 जी 0696 में परमिट नहीं पाया गया। रजिस्ट्रेशन संबंधी उल्लंघन, वाहन की मूल बॉडी में परिवर्तन तथा पीयूसी एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र का अभाव भी सामने आया। पुलिस के अनुसार, दोनों वाहनों का लंबे समय से टैक्स भी जमा नहीं किया गया था। इसके बाद प्रकरण में मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं का इजाफा किया गया। पुलिस ने दोनों डीजे वाहनों को जब्त कर लिया है। साथ ही सभी डीजे संचालकों को समझाइश दी गई है कि वाहन के संपूर्ण दस्तावेज एवं सक्षम अनुमति प्राप्त करने के बाद ही डीजे का संचालन करें।
एक लाख रुपये के बंधपत्र से किया गया था पाबंद
पुलिस के अनुसार, एसडीएम टिमरनी द्वारा शांति समिति एवं डीजे संचालकों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बिना अनुमति डीजे नहीं बजाया जाए। डीजे संचालकों को एक-एक लाख रुपये के बंधपत्र से पाबंद भी किया गया था। आदेश की अवहेलना होने पर बंधपत्र की राशि वसूलने के साथ आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।
इनकी रही सराहनीय भूमिका
कार्रवाई में एसडीओपी टिमरनी श्रीमती आकांक्षा तलया, विवेचक निरीक्षक मुकेश गौड़, उपनिरीक्षक संतोष श्रीवास्तव, उपनिरीक्षक प्रियंका पाठक, उपनिरीक्षक रामविलास करपे, प्रधान आरक्षक उदय सिंह, प्रधान आरक्षक राहुल वर्मा, आरक्षक अर्जुन लोवंशी, आरक्षक अभिलेष, शैलेन्द्र राजपूत एवं थाना टिमरनी पुलिस स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।





