अनोखा तीर, हरदा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में शुक्रवार को ग्राम पंचायत झाड़पा एवं रैसलपुर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्रशेखर राठौर ने शिविर में उपस्थित महिलाओं, बच्चों एवं ग्रामीणों को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, वरिष्ठ नागरिक एवं माता-पिता का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, नि:शुल्क विधिक सहायता, बाल विवाह निषेध, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, गुड टच-बैड टच, नालसा डॉन योजना, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों के संबंध में भी विस्तार से बताया। जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ दुबे ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, नदी एवं अन्य जल स्रोतों में प्लास्टिक कचरा नहीं फेंकने तथा जल संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उपस्थितजनों को स्वच्छता बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। शिविर में नि:शुल्क विधिक सहायता योजना, लोक अदालत, मध्यस्थता तथा महिलाओं के अधिकारों की भी जानकारी दी गई। उपस्थित नागरिकों को बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा अथवा अन्य विधिक सेवा संस्थानों में आवेदन देकर, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर या नालसा के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त कर सकते हैं।
झाड़पा और रैसलपुर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित

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